ठाणे (महाराष्ट्र): RSS defamation case आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे. राहुल के बयानों को लेकर एक RSS कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया है.
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राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, “गांधी से नई जमानत देने को कहा गया है, क्योंकि (कांग्रेस नेता) शिवराज पाटिल चाकुरकर, जो उनके मौजूदा जमानतदार थे, की 12 दिसंबर को मौत हो गई थी.”
जब राहुल गांधी को इस मामले में जमानत मिली थी, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल उनकी जमानत के लिए खड़े हुए थे. वकील ने कहा कि जज ने खास तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नई जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए खुद कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यकर्ता राजेश कुंते ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई कि कांग्रेस नेता राहुल ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनाले गांव में एक रैली में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था. कुंते ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 (मानहानि) के तहत अपनी शिकायत में कहा कि इस झूठी टिप्पणी से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है.
ट्रायल के दौरान कुंते का क्रॉस-एग्जामिनेशन और पुनर्परीक्षा खत्म हो गया है.
इसस पहले, सुनवाई 20 दिसंबर, 2025 को होनी थी, लेकिन नए जमानतदार की जरूरत के कारण इसे 17 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया था. 17 जनवरी को मजिस्ट्रेट ने मामले को 21 फरवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया.
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