Thursday, July 31, 2025
Google search engine
Homeउत्तराखंडDHAMI CABINET MEETING : कुंभ मेले के लिए 82 पदों पर नियुक्ति...

DHAMI CABINET MEETING : कुंभ मेले के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी

देहरादून: DHAMI CABINET MEETING   मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है. मंत्रिमंडल की बैठक में कुल तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. 2027 में होने जा रहे अर्धकुंभ मेले के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है. शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिली है. इसके साथ ही ई स्टैंप व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है. इसके अलावा कार्मिकों के स्थानांतरण और अन्य विभागीय मुद्दों पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई. जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है, वो इस प्रकार हैं.

PITHORAGARH ACCIDENT : पिथौरागढ़ हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, अनुग्रह राशि की घोषणा की

धामी कैबिनेट में 3 प्रस्ताव मंजूर

कुंभ मेले के दृष्टिगत मेलाधिष्ठान में 82 पदों को सृजित करने की मिली मंजूरी

उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 में संशोधन को मिली मंजूरी

कस्टम्स बॉन्ड को डिजिटल ई-स्टांपिंग किए जाने को मिली मंजूरी

कुंभ मेले में 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी

साल 2027 में हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल महीने तक अर्धकुंभ मेला आयोजित किया जाना है. उसकी तैयारी में सरकार अभी से ही जुट गई है. कुंभ मेला 2027 से संबंधित व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराए जाने को लेकर मेला अधिष्ठान कार्यालय में कुल 82 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है. इसमें 09 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स पद शामिल हैं.

ई-स्टैंप व्यवस्था में बदलाव

उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प शुल्क भुगतान लिए तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को अपनाने जाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत डिजिटल ई-स्टाम्पिंग/ पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग शुरू किये जाने के लिये अधिसूचना संख्या-24 अप्रैल, 2023 के जरिए उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी. इसी क्रम में जनता को स्टाम्प क्रय की सुविधा बैंक परिसर में ही उपलब्ध कराये जाने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-(ख) में वर्णित उत्तराखण्ड राज्य में लागू गैर पंजीकरण योग्य कुछ अनुच्छेदों को इस नियमावली में शामिल किया गया. ऐसे में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1-ख में दिए गए प्रावधान, गैर पंजीकरण योग्य अनुच्छेद 26 कस्टम बांड (Customs Bond) को इस नियमावली में सम्मिलित किया जाना है, जिससे सीमा शुल्क के लिये स्टाम्प शुल्क में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सम्भव हो पायेगा और उत्तराखण्ड राज्य में बांड निष्पादित करने वाले करदाता उक्त सुविधा का पूर्ण लाभ उठा सकेंगें. साथ ही इस प्रक्रिया के बाद जनहित में EODB (Ease of Doing Business) प्रणाली को भी बल मिलेगा.

शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य की नियमावली में संशोधन

उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के, नियम 5 भर्ती का स्रोत, नियम 6 आयु और नियम 8 अनिवार्य शैक्षिक/ प्रशिक्षण योग्यता में संशोधन किया गया है. इस पर धामी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.

Jammu Kashmir Accident : जम्मू-कश्मीर में भीषण सड़क हादसा, सात लोगों के मारे जाने की सूचना

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments