Sunday, July 20, 2025
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उत्तराखंड में शॉर्ट टर्म वीजा वाले 2 पाक नागरिक वापस लौटे, एक की वापसी जारी

देहरादून,25 अप्रैल 2025 indianrevenue news : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी पाकिस्तानी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं.

इस निर्णय के तहत, सामान्य पाकिस्तानी वीजा धारकों को 27 अप्रैल, 2025 तक

और मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल, 2025 तक पाकिस्तान वापस लौटना होगा

इस फैसले का असर उत्तराखंड में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर भी पड़ेगा

उत्तराखंड में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक

उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों जैसे देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल में वर्तमान में लगभग 250 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं.

इनमें से 247 नागरिक दीर्घकालिक वीजा (Long Term Visa) पर भारत आए हुए हैं,

जिनमें ज्यादातर पाक हिंदू नागरिक शामिल हैं.

वहीं, 3 पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक वीजा (Short Term Visa) पर उत्तराखंड में प्रवास कर रहे हैं

दीर्घकालिक वीजा पर छूट

यहां यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा रद्द किए गए वीजा के आदेश में दीर्घकालिक वीजा (Long Term Visa), आधिकारिक वीजा (Official Visa) और राजनयिक वीजा (Diplomatic Visa) शामिल नहीं हैं.

इसका अर्थ है कि उत्तराखंड में रह रहे 247 दीर्घकालिक वीजा धारक इस नए आदेश से मुक्त रहेंगे.

और उन्हें वापस नहीं जाना होगा.

अल्पकालिक वीजा धारकों पर कार्रवाई

उत्तराखंड में अल्पकालिक वीजा पर रह रहे 3 पाकिस्तानी नागरिकों में से 2 को पहले ही वापस भेज दिया गया है.

शेष बचे हुए 1 पाकिस्तानी नागरिक को भी वापस भेजने की प्रक्रिया जारी है

मुख्यमंत्री और विदेश मंत्रालय के निर्देश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में,

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) उत्तराखंड द्वारा सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं

ताकि इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके.

Rajan
Rajanhttp://indianrevenue.com
R K Solanki, (Owner & Editor-in-Chief, www.indianrevenue.com ) - An Ex- Indian Revenue Service (IRS) Officer, having a career spanning more then 35 years. Served in Ministry of Finance, Department of Revenue, CBEC (Now CBIC).
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