हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए UCC 2025 को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई की।
अदालत ने सरकार को याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं उच्च न्यायालय में दायर याचिका यूनिफॉर्म सिविल कोड 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाज की अनदेखी किए जाने का उल्लेख किया गया है जिसमें में कहा गया है कि राज्य सरकार ने UCC बिल पास करते वक्त इस्लामिक रीति रिवाज कुरान तथा उनके अन्य प्रावधानों की अनदेखी की है वहीं अगर बात की जाए तो कई संगठन और विपक्षी दल कांग्रेस भी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट का विरोध कर रही है।
पुष्कर सिंह धामी, सीएम
मनवीर चौहान मीडिया प्रभारी भाजपा उत्तराखंड
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